सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर। जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सलाहकार निधि बाजपेई ने तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी एवं उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पादन में 4000 से ज्यादा हानिकारक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं और यह पदार्थ कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाते है। बैठक में कोटपा 2003 अधिनियम एवं पेका एक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को निम्न निर्देश दिएं।
समस्त विभागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
लोगों को तम्बाकू के सेवक करने से होने वाली बीमारियो के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हे जागरूक किया जाएं।
शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार और चारदीवारी के अलावा कैम्पस के अंदर तंबाकू रहित क्षेत्र से जुड़े साइनेज लगाए जायेंगे।
शिक्षण संस्थानों के परिसर में सिगरेट बीड़ी एवम गुटका इत्यादि के प्रयोग से जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं होने चाहिए।
शिक्षण संस्थानों में तंबाकू के नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए पोस्टर लगाए जायेंगे।
शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी कम से कम एक गतिविधि हर छह महीने में आयोजित की जाएगी।
शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मॉनिटर्स बनाए जायेंगे और साइनेज पर उनके नाम पदनाम और फोन नंबर लिखे जायेंगे।
शिक्षण संस्थाओं के कोड ऑफ कंडक्ट में तंबाकू उपयोग निषेध से जुड़े गाइडलाइंस को भी शामिल किया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों की चारदीवारी से सौ गज की दूरी तक आने वाले सभी दुकान किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेंगे।
नोडल अधिकारी डाॅ0 एस0 पी0 यादव द्वारा सभी विभागो को कोटपा 2003 कि धारा 4 का अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेन्नीय उच्च शिक्षा अधिकारी धारा 4 एवं 6 ब व टॉफी गाइडलाइन का अनुपालन 15 दिन के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।
समस्त विभागों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
तम्बाकू विक्रेता कि दुकानों में धारा 6 अ के साइनेज लगाये जाएं।