सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर। जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय विवाह कार्यक्रम समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक मे जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से सम्बन्धित उपस्थित सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 -18 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु धनराशि रू० 51000/- प्रति युगल व्यय किये जाने की व्यवस्था है।
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते एवं अन्य विवरण
योजना के अंतर्गत आवेदक एक लड़की होगी।
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो एवं वर भारत का मूल निवासी हो।
कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो।
आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रू०-2.00 लाख से अधिक न हो।
पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष एवं वर के लिए 21 वर्ष आयु कम न हो।
कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु सहायता राशि रू०-35,000/- मात्र सहायता राशि होगी।
कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाल एवं गृहस्थी हेतु रु० 10,000/- मात्र के रूप में यथा (कपडे, बिछिया, चांदी के पायल तथा 07 बर्तन इत्यादि) सामाग्री प्रदान की जाती है।
कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू०-6,000/- मात्र व्यय किया जायेगा।
योजनान्तर्गत आवश्यक अभिलेख
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे।
कन्या के पिता-माता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।
कन्या का मूल निवास प्रमाण पत्र।
कन्या का आधार कार्ड।
बैंक पास बुक एवं फोटो।
आवेदक के आधार से लिंक मोबाईल नम्बर।
पोर्टल/वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर विवाह के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व किसी भी 4 इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा नगर निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए की उनके क्षेत्र अंतर्गत एक भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए इसके लिए उनके द्वारा स्वयं पात्र लाभार्थी का सर्वे किया जाए तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिव को 05-05 आवेदन कराने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पात्र लाभार्थियों केे समाज कल्याण विभाग के पोर्टल http://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कराया जाए ताकि जनपद का लक्ष्य 1918 की पूर्ति समयान्तर्गत पूर्ण की जाये। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे योजना की प्रचार-प्रसार सामग्री सम्बन्धित विकास खण्ड/स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती शिल्पी सिंह, समेत जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।