सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर। जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार सतर्कता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 78.95 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 61.74 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित किया गया है। जिन्हें खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र में 704 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 681 कुल 1385 उचित दर की दुकानें संचालित हैं। शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारक को 14 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 21 कि0ग्रा0 चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 03 कि0ग्रा0 चावल निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है।
प्रत्येक दुकान पर राशन का वितरण कराये जाने हेतु पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है। वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। वितरण में गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में तहसील नर्वल एवं घाटमपुर में 01-01 दुकान वितरण में अनियमितता किये जाने पर निलम्बित की गई हैं तथा 11 दुकानें गम्भीर अनियमितता के कारण निरस्त की गई हैं। वर्तमान में ई-पाॅस मशीन को ई-वेईंग मशीन (इलेक्ट्राॅनिक कांटा) से कनेक्ट करके खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर आधार प्रमाणीकरण से 99.92 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण माह जुलाई 2024 में जनपद के 818904 कार्डों के सापेक्ष 3098208 यूनिटों पर निःशुल्क वितरण कराया गया है तथा प्राॅक्सी के माध्यम से 0.08 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया गया है।
जनपद के कार्डधारकों के मुखिया की आधार सीडिंग 99.88 प्रतिशत तथा सदस्यों की सीडिंग 100 प्रतिशत की गई है। मुखिया के शेष कार्ड वृद्ध होने/आंख से कम दिखाई देने/अंगूठे का निशान नहीं मिलान होने के कारण अथवा आधार अपडेट नहीं होने के कारण सीड नहीं हुए है। इस प्रकार मुखिया व यूनिट मिलाकर कुल 1268 आधार सीडिंग के लिए अवशेष हैं। इन्हीं में 112 सेक्स वर्कर भी सम्मिलित हैं। जनपद में 3097323 सदस्यों के सापेक्ष 1193827 सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण हो गई है।
बैठक में मा0 महापौर द्वारा सुझाव दिया गया कि शेष राशनकार्ड हेतु पात्र व्यक्तियों का आच्छादन कराए जाने हेतु जोन वार कैम्प लगाकर छुटे हुए पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जाये।
जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहां कि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई जा रही शिकायतों का रजिस्टर कार्यालय में तैयार कराया जाये तथा उन शिकायतों पर हुई कार्यवाही से 03 माह के अन्तराल पर उक्त बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहां कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कार्डधारकों को उनके हक का खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण एवं पूरी मात्रा में उपलब्ध कराया जाये,किसी भी कार्डधारक की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये। तथा अनियमितता करने वाले विक्रेताओं को जांचोपरान्त कर निलम्बित किये जाने के स्थान पर उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अगले 15 में उसका उत्तर प्राप्त कर विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएं। तथा चिन्हित किये गये अवशेष मुखिया एवं यूनिट जिन लाभार्थी के आधार सीड नहीं उन सभी के आधार सीड का कार्य कराया जाए।
बैठक में मा0 महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बचत अधिकारी,खण्ड शिक्षा अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक विपणन अधिकारी,जिला पूर्ति अधिकारी तथा समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक द्वारा उपस्थित रहे।