सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता को एफ०एस०एस० एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हे नियमानुसार पंजीकरण व 12 लाख से ऊपर टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारकर्ताओ को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य कारोबार के अन्तर्गत समस्त प्रकार के खाद्य पेय पदार्थो के साथ एल्कोहालिक बेवरेजेज के निर्माता / रिपैकर/ वितरक / ट्रान्सपोर्टर/थोक विक्रेता/रिटेल विक्रेता व सार्वजनिक वितरक प्रणाली से आच्छादित दुकानो को भी नियमानुसार लाइसेंस / पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने हेतु भारतीय खाद्य सरंक्षक एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण हेतु संचालित पोर्टल https:// foscos.fssai.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
खाद्य लाइसेंस न प्राप्त किये जाने यानी कि उल्लंघन की दशा में इसी अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता को अधिकतम 10 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।



