सहारा न्यूज टुडे/दुर्गेश कुमार तिवारी
रोस्टर अवधि में समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्पादन कार्य न हो। जिलाधिकारी
कानपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में माघ मेले के संबंध में पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने एवं गंगा नदी के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में गंगा बेसिन में स्थित विभिन्न जल प्रदूषणकारी उद्योगों/रंगीन उत्प्रवाह जनित करने वाले उद्योगों का रोस्टर अवधि 12 जनवरी से 08 मार्च 2024 की अवधि में शून्य उत्प्रवाह निस्तारित किए जाने एवं नियत रोस्टर अवधि में उत्पादन प्रक्रियायें बंद कराने के संबंध में बैठक की गई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गएं।
माह 12 जनवरी से 8 मार्च, 2024 में माघ मेला की समयावधि में गंगा नदी के पानी की अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश में निहित व्यवस्था के अंतर्गत रोस्टर अवधि में जनपद की समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्पादन नहीं किया जाएगा। पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की 04 दिसंबर, 2023 में प्रदत्त निर्देशो अनुसार उत्पादन प्रक्रियाये बंद किये जाने के निर्देशों के संबंध में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया।
रोस्टर अवधि में समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्पादन कार्य न हो। यह सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपद में 08 टीमों का गठन किया गया है।
निरीक्षण के दौरान उक्त समयावधि में जल प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्पादन पाए जाने पर शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार बंदी कार्यवाही जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अमित मिश्रा समेत विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।