
सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर देहात। शिवली के मोहल्ला साकेत नगर स्थित से एक अतिप्राचीन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी मामले की सुनवाई अभी तक सीजेएम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को सीजेएम अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि नियत की है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत शिवली के मोहल्ला साकेत नगर स्थित अतिप्राचीन राधाकृष्ण मंदिर से करीब 22 साल पहले पुरातन समय की अष्टधातु की करीब पचास किलो से अधिक वजनी भगवान श्री कृष्ण राधा बलराम की बड़ी मूर्तियां व राधा कृष्ण की एक छोटी मूर्तियां चोरी हो गई थी। मामले में साकेत नगर शिवली के रहने वाले आलोक दत्त चतुर्वेदी ने पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 12 मार्च 2002 की रात मंदिर में ताला बंद कर मंदिर के पीछे कमरे में सो गया था सुबह मंदिर के दरवाजे खुले पड़े मिले और सभी मूर्तियां गायब थीं। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए चौबेपुर क्षेत्र के सुक्खा निवादा गांव निवासी देवशरण देवनगर निवासी बबलू उर्फ विनय शशिकांत उर्फ दीपू शुक्ला मुन्नू उर्फ अवधेश कुमार शुक्ला की गिरफ्तारी करते हुए उनकी निशानदेही पर मूर्तियां बरामद की थी साथ ही मामले की विवेचना पूरी कर 29 जून 2002 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई सीजेएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में चल रही है। सुनवाई दौरान दो आरोपियों बबलू उर्फ विनय व देव शरण के गैरहाजिर होने पर अदालत ने उनकी पत्रावली अलग कर हाजिर आ रहे आरोपियों पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ा दी थी।वर्तमान में वादी मुकदमा आलोक कुमार के कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद अब बचाव पक्ष की जिरह चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आनंद सिंह परमार ने बताया कि बुधवार को सीजेएम अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने के आदेश दिए हैं। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तिथि नियत की है।