
सहारा न्यूज टुडे संम्पादक दुर्गेश कुमार तिवारी
कानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में उपनिर्वाचन के संबंध में बैंकर्स के साथ बैठक का संपन्न हुई। 213 सीसामऊ विधानसभा उप चुनवान 2024 के अभ्यर्थियों को नामाकंन दाखिल करने से पूर्व नया खाता खोलने के आयोग द्वारा निर्देश दिए गए है। निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को बैंक खाता खोलने में सहायोग प्रदान किया जाएं। साथ खाता खेलते समय चेक बुक तत्काल उपलब्ध करायी जाएं। 213 सीसामऊ विधानसभा उप चुनवाव 2024 की घोषणा के पश्चात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 10 लाख की जमा एवं निकासी के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों को तत्काल जानकारी दी जाएं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंको से किये गये संदेहजनक नकद लेन देन के संबंध में निम्न कार्यवाही आपेक्षित है। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन/जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को निम्न निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन के दौरान 01 लाख से अधिक की आसामान्य एवं सन्देहजनक राशि की निकासी।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले एवं निर्वाचन क्षेत्र में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एक बैक खाते से विभिन्न व्यक्तियों के खाते में असामान्य रूप से अंतरण।
अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके अश्रितों जैसे की अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र में उल्लिखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट में उपलब्ध है। बैक खाते में एक लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना एवं निकालना।
निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों के खाते से एक लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करना।
अन्य कोई संदेहजनक नकद लेन देन, जिसे निर्वाचको को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
उपरोक्त प्रकार के संदेहजनक जमा या निकासी के सम्बन्ध में प्रतिदिन पोर्टल पर अपनी रिर्पोट भरेगें।
सी-विजिल एवं ई0एस0एम0एस0 पोर्टल को निरंतर देखते रहेगे और आवश्यक कार्यवाही करायेगें। निस्तारण की समयावधि 100 मिनट है अन्यथा डिफाल्टर दिखायी देगा।